मनीष चौहान (दि शिरगुल टाइम्स)
जिला दण्डाधिकारी सोलन के.सी. चमन ने सोलन के माल रोड पर कफ्र्यू अवधि में ढील के समय प्रातः 08.00 बजे से प्रातः 11.00 बजे तक सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी है। यह निर्णय कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत लिया गया है।
यह आदेश मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 एवं 117 तथा अन्य आवश्यक अधिनियमों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए गए हैं।
एम्बुलेंस, अग्नि शमन वाहन तथा कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए प्रयुक्त किए जा रहे वाहन इन आदेशांे के दायरे से बाहर रहेंगे।
यह आदेश 18 मई, 2021 से लागू होंगे।
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